IT act की धारा 69(A) के दायरे में आएँगी मीडिया हाउस की वेबसाइटे,जानिए क्या है नियम

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नई दिल्ली :भारत सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब पारंपरिक मीडिया हाउस की वेबसाइटें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के दायरे में आएंगी. हालांकि अभी तक ये वेबसाइटें किसी भी तरह की आईटी एक्ट के तहत नहीं आती थीं. अब ये वेबसाइटें सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए लगाए गए नए नियमों का पालन करेंगी.इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए I & B और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालयों के अधिकारियों को सोमवार को मिलने के लिए कहा गया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इन न्यूज वेबसाइट्स के लिए एक फॉर्मैट प्रोवाइड करेगी जिसके भीतर न्यूज मीडिया संस्थाएं स्वेच्छा से अपनी डिटेल प्रस्तुत करेंगी.बता दें कि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) सरकार को उन पोस्ट और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित के लिए खतरा बन सकते हैं.

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