स्कूल परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश पर सख्ती,बीएसए सुलतानपुर का सख्त आदेश जारी बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, प्रधानाध्यापकों को निर्देश

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सुल्तानपुर

बीएसए सुलतानपुर द्वारा विद्यालयों की सुरक्षा और अनुशासन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय के मुख्य द्वार, दीवार अथवा परिसर में स्पष्ट रूप से सूचना अंकित कराई जाए।

इस सूचना में उल्लेख होगा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विद्यालय अवधि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

यह आदेश 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकना है अथवा विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना।

सूत्रों के मुताबिक नारायनपुर बिसानी शिक्षा क्षेत्र दूबेपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा कक्षा 2की छात्रा अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। ऐसे में विद्यालय में अभिभावक अथवा मीडिया को बाहरी व्यक्ति बताकर रोकना विद्यालय की कमियां छुपाने की भरपूर कोशिश है । अध्यापक कब आते हैं कब जाते हैं विद्यालय में बच्चों के साथ क्या करते हैं मिड डे मील में क्या कमियां है-क्या इन सब बातों को छुपाने के लिए बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करना है।

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