एलआईसी डकैतीकांड में आठ आरोपी दोषी करार,गए जेल

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एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत 16 फरवरी को सुनाएगी सजा पर फैसला

 

सुल्तानपुर

 

भारतीय जीवन बीमा निगम की कादीपुर शाखा में करीब सत्रह साल पूर्व हुई लाखो की डकैती के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में आठो आरोपियो को डकैती समेत अन्य आरोपो में दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियो को जेल भेजते हुए उनकी सजा पर सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तारीख तय किया है।

कादीपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ईश्वरदेव सिंह ने एक सितम्बर साल 2008 को 13.50 लाख रुपए की हुई डकैती की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने अपनी जांच के दौरान कुल 10 आरोपियो के खिलाफ चार्जशीट पेश किया था। मामले के विचारण के दौरान आरोपी अजीत यादव व दुर्गेश सिंह की मृत्यु हो चुकी है,शेष आठ आरोपियो के खिलाफ ट्रायल जारी रहा। मामले में अदालत ने बहस सुनकर आदेश के लिए तारीख तय किया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने मामले में आरोपी वीरेंद्र कुमार,सत्य प्रकाश,बृजेश यादव, शैलेंद्र तिवारी,मनोज सिंह,सोनू सिंह,राजेश पाल व ऋषिदेव दूबे को दोषी ठहराते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने कड़ी मेहनत कर केस को साबित करने में सफलता हासिल किया है। मामले में दोषियो की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया गया है।

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