जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आज से लागू

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जनपद मऊ/अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, जमात उल विदा, रमजान के अन्तिम शुक्रवार, ईद-उल-फितर एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है।
आसामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01फरवरी 2025 से असामाजिक तत्त्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भूषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भत नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में दिनांक 01 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के रात्रि 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी केमास न्यूज़ ब्यूरोचीफ मऊ धर्मेन्द्र कुमार कि रिपोर्ट

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