दिल्ली सरकार :दिल्ली सरकार ने अभिभावक को राहत देते हुए,तीन महीने का फ़ीस नहीं लेने का दिया आदेश जिसका अभिभावक लंबे से इंतजार कर रहे थे. ये खबर कोरोनावायरस के समय में लोगों को राहत देने वाली है. किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है,
बिना सरकार से बात किए कोई भी स्कूल किसी तरह की फीस बढ़ोत्तरी नहीं कर सकता है.
– हर साल अप्रैल से जून की तीन महीने की फीस इस बार नहीं ले सकते.
– स्कूल केवल एक माह की ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं. केवल ट्यूशन फीस, इसमें कोई और चार्ज नहीं लिया जा सकता.
– अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन फेसिलिटी से नहीं काट सकते स्कूल.
– स्कूल अप्रैल से जून की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं चार्ज कर सकते.
– इस दौरान सभी स्कूल टीचिंग, नॉन टीचिंग और स्कूल के सभी स्टाफ को सैलरी देंगे. वे उनकी सैलरी ना तो रोक सकते हैं और ना ही काट सकते
