मिशन शक्ति के अंतर्गत दुष्कर्म पाकसो। एक्ट के अभियुक्त को दिलाई गई आजीवन कारावास की सजा

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कौशांबी/थाना पीपरी पर पंजीकृत मु0 अ0सं0 152/18 धारा 363/376(2)झ/302/201 भादवि0व 3/4पाकसो एक्टके 02 अभियुक्तों 1 जगदीश पासी पुत्र कल्लू पासी 2 मुन्ना उर्फ अरविंद पुत्र राम सिंह उर्फ बच्चा पासी निवासी गण मुरादपुर थाना पिपरी जनपद कौशांबी को माननीय न्यायालय ए डी जे 8 जनपद कौशांबी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला उत्पीड़न से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में कौन कौशांबी पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 108000/ रुपए ₹108000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न देने पर 05 वर्ष 04 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. ,,, विवरण अपराध. मु0अ0सं0152/18 धारा. 363/376(2)झ/302/201 भादविव3/4 पाकसो एक्ट. , नाम अभियुक्त गण. 1 जगदीश पासी पुत्र कल्लू पासी. 2 मुन्ना उर्फ अरविंद पुत्र राम सिंह उर्फ बच्चा पासी निवासी गढ़ मुरादपुर थाना पिपरी जनपद कौशांबी न्यायालय माननीय न्यायालय एडीजे 8 जनपद कौशांबी समय दंड आजीवन कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को ₹108000 रुपए ₹108000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अर्थदंड न देने पर जीरो 5 वर्ष 04 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई
रिपोर्ट मुकेश चंद्र

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