राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालयों में दिनांक 12.03.2022 को किया जाएगा

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गाजीपुर/ उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर व वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में दिनांक 12.03.2022 को किया जाएगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, गाजीपुर के विडियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में सायं 04ः30 बजे आयोजित की गयी। जिसमें श्री विष्णु चन्द वैश्य, नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, सुश्री कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, श्री सूर्यवीर सिंह, न्यूज नेशन, श्री आलोक तिवारी, जी न्यूज, श्री संजीव कुमार न्यूज 18, श्री अरूण कुमार तिवारी, आज, श्री करूणेन्द्र कुमार राय, श्री चन्द्र कुमार तिवारी, हिन्दुस्तान, श्री जयप्रकाश चन्द्रा (के मास न्यूज़) व अजय कुमार मौय, सूचना विभाग, गाजीपुर उपस्थित हुए। बैठक में दिनांक 12.03.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए बृहद रूप से चर्चा की गई।

रिपोर्ट – के मास न्यूज़, संवादाता – जय प्रकाश चंद्रा,
गाजीपुर

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