एक दरोगा दो सिपाही समेत पांचलोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

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आजमगढ़। व्यापारी को थाने में बंद कर एनकाउंटर की धमकी देकर रुपए छीनने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने अहरौला थाने के एक दरोगा और दो सिपाहियों समेत पांच लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित मनोज गुप्ता निवासी बिसौली थाना कंधरापुर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके अनुसार मनोज गुप्ता 31 अगस्त 2024 की शाम लगभग पांच बजे कंधरापुर बाजार में एक दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी एक प्राइवेट वाहन से एक दरोगा तथा नीरज गोंड़ नाम का एक कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल जिसका नेमप्लेट नहीं था। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले अवधेश यादव और आकाश यादव वहां आए। दरोगा, दोनों सिपाही तथा उपरोक्त लोगों ने मनोज गुप्ता को गाली गलौज देते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और ले जाकर अहरौला थाना में बंद कर दिया। थाने के लॉकअप में ही मनोज गुप्ता को एनकाउंटर की धमकी देते हुए उससे साढ़े ग्यारह हजार रुपए तथा सोने की चेन ले लिया। जब मनोज गुप्ता के भाई मनीष गुप्ता ने 112 नंबर पर मनोज गुप्ता के अपहरण की सूचना दी। तब मनोज गुप्ता को रात में छोड़ गया। इस मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों को देखने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को दरोगा और दो सिपाही समेत पांच लोगों की मुकदमा दर्ज कराकर किसी क्षेत्राधिकारी से जांच करने का आदेश दिया है। फूलपुर संवाददाता की रिपोर्ट

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