अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के अवगत कराने पर विवादित मजार पर उर्स मेला का की अनुमति नहीं दी गई

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गाजीपुर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल गाजीपुर के जिला अध्यक्ष डी. के. श्रीवास्तव द्वारा 3 मार्च 2025 को उपजिलाधिकारी सदर को अवगत कराया गया था, कि गोचर की जमीन पर अवैध मजार को बेदखली के लिए मुकदमा पंजीकृत है। और एक समुदाय द्वारा विवादित मजार पर 5 मार्च 2025 को उर्स मेला का आयोजन किया जाना था। जिसे संगठन द्वारा संज्ञान में दिया गया था, कि अगर विवादित मजार पर अन्य समुदाय द्वारा उर्स मेला का आयोजन किया जाएगा, तो संगठन बाघ्य होकर विवादित मजार पर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का आयोजन किया जाएगा। जिसको जिला प्रशासन द्वारा संज्ञान में लिया गया और उर्स मेला का अनुमति नहीं दिया गया और नसरुद्दीनपुर में विवादित मजार पर 4 मार्च 2025 से लगातार पुलिस फोर्स व आला अधिकारी मौजूद रहे और चक्रमण करते रहे, कि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, जिस पर डी. के. श्रीवास्तव द्वारा जिला प्रशासन प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी मनोज पाठक ने कहा, कि उक्त भूमि किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं है, ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जय प्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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