गाजीपुर जनपद मे दिनांक 07.03.2022 को सम्पादित होने वाले मतदान दिवस व 10.03.2022 को मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना का कार्य सुचारूपूर्ण शान्तिपूर्वक सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से मद्यनिषेध लागू कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, एम. पी. सिंह ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम- 1910 (यथासंशोधित) की धारा-59 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा आदेशित किया है कि जनपद गाजीपुर स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें मतदान दिवस के दृष्टिगत दिनांक 05.03.2022 को 06.00 बजे से 07.03.2022 को मतदान समाप्ति तक बन्द रहेगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस दिनांक 10.03.़2022 को पूर्ण दिवस के लिये जनपद- गाजीपुर स्थित समस्त रेस्टोरेन्ट बार व फुटकर तथा थोक आबकारी दुकानें बन्द रखी जायेगी। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
रिपोर्ट – के मास न्यूज़,
संवादाता – जय प्रकाश चंद्रा,
गाजीपुर