जनपद म ऊ/चौकी बलिया मोड़ पर आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना साक्ष्य 50 हजार रुपए से अधिक धनराशि लेकर चलने पर होनी है सीज की कार्रवाई
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिना साक्ष्य के 50000 रुपए से अधिक की धनराशि लेकर चलने पर सीज की कार्रवाई करने के निर्देश हैं।
आज एफ एस टी टीम द्वारा बलिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान शशि भूषण शर्मा पुत्र श्यामानंद शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट रतनपुरा थाना हलधरपुर नामक व्यक्ति के पास से 7 लाख 50 हजार रुपए बरामद किए गए। उचित साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर एफ एस टी टीम द्वारा उक्त धनराशि को जब्त कर संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया गया। साथ ही साक्ष्य प्रस्तुत करने पर उक्त धनराशि को अवमुक्त करने का आश्वासन भी दिया गया। ज्ञातव्य है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने ₹50000 से अधिक धनराशि लेकर चलने पर उचित साक्ष्य साथ रखने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि के सीज की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज जनपद में तैनात एफ एस टी टीम की सक्रियता से 7 लाख 50 हजार रुपए की सीज की कार्रवाई की गई। इस एफ एस टी टीम में सेक्टर मजिस्ट्रेट दयानंद भारती पशुधन प्रसार अधिकारी, अनिल द्विवेदी एसआई कोतवाली, जमाल अहमद तथा बिट्टू कुमार शामिल हैं।भारत निर्वाचन आयोग का मानना है कि चुनाव के दौरान अधिक मात्रा में रुपयो का प्रयोग वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए इस दौरान चुनाव आयोग ने बिना उचित साक्ष्य ₹50000 से अधिक की आवा जाही पर रोक लगाने हेतु सीज की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं विशेष सुत्रो के हवाले से, ,,,के मास न्यूज म ऊ ब्यूरो चीफ धर्मेन्द्र कुमार की रिपोर्ट