उच्च न्यायालय के आदेश पर राणा अजीत प्रताप सिंह रिहा, हिरासत को बताया अवैध

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सुलतानपुर।

 

पूर्व बीज विकास निगम अध्यक्ष राणा अजीत प्रताप सिंह को बड़ी राहत देते हुए उच्च न्यायालयप लखनऊ खंडपीठ ने उनकी हिरासत को अवैध करार दिया है। न्यायालय के आदेश0 के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि राणा अजीत प्रताप सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हिरासत की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियमानुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिससे उनकी गिरफ्तारी और हिरासत कानून के अनुरूप नहीं मानी जा सकती।

न्यायालय के इस फैसले के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया।

वहीं, इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि न्यायालय के आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा हो सकती है।

के मास संवाददाता दोस्त पुर

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