फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर बनाकर स्टॉक सत्यापित करने के मामले में कोटेदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

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अंबेडकरनगर

भियांव ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजमलपुर का है जहां के कोटेदार जयप्रकाश दुबे पुत्र रमाशंकर ने अपना कोटा का स्टाक को स्वयं सत्यापित कर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर व मुहर बनवाकर कूट रचित तरीके से धोखाधड़ी चोरी करने पर कोटेदार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है शिकायतकर्ता सूर्यभान पुत्र वंशू ने बताया कि मेरे गांव के ही कोटेदार राशन वितरण हेतु राशन उठाकर उसका वितरण करता है। कोटेदार जब भी राशन उठाकर वितरण करते हैं उसका राशन स्टॉक राशन वितरण संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी /हल्का लेखपाल द्वारा प्रत्येक माह सत्यापित कराए जाने का प्रावधान है बिना सत्यापित कर राशन वितरण नहीं किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था प्रार्थी को जब स्वयं वा ग्राम वासियों द्वारा इस बात की जानकारी हुई कि बिना स्टॉक सत्यापन के राशन का वितरण कोटेदार द्वारा किया जाता है। आशंका होने पर प्रार्थी ने स्टाक सत्यापन व वितरण रजिस्टर जिसमें 7 दिसंबर 2022 से आज तक का अंकन था प्राप्त करके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करके खाद्य एवं रसद विभाग से जन सूचना मांगी थी जिसके संबंध में तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत अजमलपुर ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत अजमलपुर के कोटे का स्टाक कभी भी सत्यापन नहीं किया गया है जो कोटेदार द्वारा स्टॉक रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा प्रदान की गई है उस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है यह हस्ताक्षर फर्जी है इसको तत्कालीन सचिव ने प्रमाणित करके दिया है इस प्रकार जय प्रकाश दूबे ने स्टाक रजिस्टर का तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत अजमलपुर का हस्ताक्षर फर्जी बनाकर तथा फर्जी मोहर बनाकर स्वयं स्टाक रजिस्टर को सत्यापित करके फर्जी ढंग से राशन ज्यादा मात्रा में ब्लैक करके लाभ अर्जित कर रहा है जो एक संज्ञेय अपराध है। इस प्रकरण में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

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