गैंग लीडर रामज्ञान यादव द्वारा अजिर्त की गई 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति हुईं कुर्क

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इस्लामाबाद/गाजीपुर जिला के थाना कोतवाली अंतर्गत इस्लामाबाद निवासी गैंग लीडर रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव द्वारा अजिर्त की गई 03 करोड़ 45 लाख रुपये की अचल संपत्ति को गाजीपुर पुलिस द्वारा कुर्क किया गया। आपको बताते चलें कि गाजीपुर जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक / विवेचक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर की रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 द्वारा प्रेषित एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 26.11.2022 पर अभियुक्त रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी पत्नी सरिता यादव और अपने भाई रामध्यान सिंह यादव व भाई रामध्यान सिंह की पत्नी जशवंती देवी निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के नाम की संयुक्त सपत्ती एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों द्वारा अर्जित बेनाम अचल संपत्ति जो इस प्रकार है, अभियुक्त रामज्ञान यादव द्वारा अपने नाम से मौजा इस्लामाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0न0-118 रकबा 0.0680 में से 340 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति व अपनी पत्नी सरिता यादव व अपने भाई की पत्नि जशवंती देवी के नाम से मौजा महराजगंज परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0न0-342 रकबा 2.641 में से 298.5 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति एवं अपने भाई रामध्यान सिंह यादव के नाम से मौजा सराय मुनिबाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0नं0-3,रकबा 0.224 में से रकबा 0.076 हेक्टेयर, आ0नं0-40 रकबा 0.625 हेक्टेयर में से रकबा 0.076 हेक्टेयर की भू-सम्पत्ति तथा अभियुक्त द्वारा अपने भाई पत्नी जशवंती देवी के नाम से मौजा जलालाबाद परगना व तहसील गाजीपुर स्थिति आ0नं0-39 रकबा 0.641 हेक्टेयर में से 254 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति है। अभियुक्त रामज्ञान यादव पुत्र बहोरन यादव निवासी इस्लामाबाद थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर मु0अ0 सं0-1277/2015 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा गर्दी 1970 व मु0अ0सं0-729/2020 धारा 7 दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 1932 धारा 143/ 188/ 269/ 283 भा0द0वि0 कोतवाली गाजीपुर में दर्ज है।

जय प्रकाश चंद्रा
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज,
गाजीपुर

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