लाकडाउन :जानिए क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा ?

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यहां जानिए coronavirusindia के मद्देनजर देश 21 दिनों के लिए lockdown रहेगा, पर इस अवधि में यह सेवाएं खुली रहेंगी-

  • आवश्यक दुकानें (दूध, फल, सब्जी और जरूरी सामान)
    प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया
    टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं
    दवाएं और डिलीवरी संबंधित सेवाएं
    कोल्ड स्टोरेज़

ये दुकानें खुली रहेंगी-
केमिस्ट की शॉप, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी. डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी. अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे. पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं चालू रहेंगी. जनवितरण प्रणाली वाली और आम राशन की दुकानें खुली रहेंगी, फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मीट और मछली, चारे की दुकानें खुली रहेंगी.

क्या रहेदा बंद?
सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब बंद रहेंगे. सभी रेस्तरां, दुकानें, इटरी बंद रहेंगी. सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, ऑफिस, गोदाम, हफ्ते में लगने वाली मार्केट बंद रहेंगी. केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर, ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉर्पोरेशन बंद रहेंगे. कमर्शल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे. रेल सेवाएं अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी.

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशो की सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

इनमें कहा गया है कि हालांकि उचित मूल्य की दुकानें और भोजन, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी.

दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे.

इनमें कहा गया है कि सभी परिवहन सेवाएं – हवाई, रेल और रोडवेज सेवाएं – तीन सप्ताह की अवधि के दौरान स्थगित रहेंगी.

दिशा निर्देशों में कहा गया है, ‘‘अंत्येष्टि के मामले में 20 से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी.’’

इस अवधि के दौरान आतिथ्य सेवाएं और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.

इनमें कहा गया है कि रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार,पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, चेतावनी एजेंसियां, राज्य पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन और कोषागार, बिजली, पानी, स्वच्छता, और नगर निकायों (केवल आवश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक कर्मचारी) को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है.