रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रचार पर प्रतिबंध

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अम्बेडकरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक, सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व मंत्री को गाइडलाइन भेजी गई है।
इसमें रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल-बाइक-वाहन रैली तथा जुलूस पर प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन का और डोर-टु-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या के पूर्ववत बनी रहेगी। रात आठ बजे से प्रात: आठ बजे तक प्रचार अभियान पर प्रतिबन्ध जारी रहेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी अशोक कनौजिया ने बताया कि आउट डोर व इन्डोर मीटिंग्स व रैलियों के सम्बन्ध में इस शर्त के साथ छूट दी जाएगी कि इनमें प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्डोर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित क्षमता के अनुरूप अनुमति रहेगी। हैण्ड हाईजीन एव थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा

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