आजमगढ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में गांजा तस्कर राजीव कुमार यादव पर आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश शासन ने 07.07.2026 को PIT-NDPS Act के तहत 01 वर्ष का निरोधादेश जारी किया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड ने निरोध के पर्याप्त आधार पाए, जिसके बाद निरोधादेश की पुष्टि की गई।

 

604 किग्रा गांजा तस्करी से जुड़े अंतरराज्यीय तस्कर राजीव कुमार यादव की पूर्व में गिरफ्तारी—353.990 किग्रा गांजा बरामद कर तस्करी में प्रयुक्त ₹10.50 लाख कीमत के कंटेनर का विधिक जब्तीकरण किया गया।

 

 

नशे के कारोबार पर आजमगढ़ पुलिस का जीरो टॉलरेंस—सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं कार्रवाई, बल्कि उनके आर्थिक नेटवर्क पर भी प्रहार; मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध भी लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.03.2026 को एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य से भारी मात्रा में अवैध गांजा कंटेनर वाहन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसटीएफ लखनऊ एवं थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा अमौड़ा टोल प्लाजा के समीप संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान वाहन संख्या UP-79 AT-9418 की तलाशी लेने पर उसमें विशेष रूप से निर्मित गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में कुल 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 01 करोड़ 77 लाख रुपये थी। मौके से राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र तिलक सिंह, निवासी ग्राम सुरायदा फूलपुर, थाना अजीतमल, जनपद औरैया को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया तथा तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन को विधिक रूप से सीज कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

 

विवेचना एवं उपलब्ध अभिलेखों से यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि आरोपी से जनपद आजमगढ़ में लगभग 354 किलोग्राम तथा जनपद जौनपुर में 250 किलोग्राम, कुल लगभग 604 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी/बरामदगी से उसका संबंध पाया गया।

वित्तीय विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि का उपयोग कर उक्त कंटेनर वाहन क्रय किया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग ₹10.50 लाख था। थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उक्त वाहन को फ्रीज कर संपूर्ण प्रकरण Competent Authority & Administrator, SAFEM (FOP)A एवं NDPS Act, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं वित्तीय जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वाहन को Illegally Acquired Property के रूप में स्वीकार करते हुए फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई।

 

🔹 इसके उपरांत दिनांक 22.06.2026 को लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर वाहन का विधिक जब्तीकरण किया गया। इस प्रकार आजमगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकरण तक सीमित कार्रवाई न करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में प्रयुक्त एवं अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी प्रभावी विधिक कार्रवाई की गई।

 

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश

आरोपी के आपराधिक इतिहास, मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय भूमिका, संगठित रूप से अवैध मादक पदार्थों के परिवहन एवं वितरण में संलिप्तता तथा रिहाई के पश्चात पुनः इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

 

उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-5 द्वारा दिनांक 07.07.2026 को PIT-NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध 01 वर्ष का निरोधादेश जारी किया गया। शासन द्वारा जारी उक्त निरोधादेश के अनुपालन में दिनांक 08.07.2026 को जिला कारागार, आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को निरोधादेश की विधिवत तामील कराई गई।

 

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा विधिक परीक्षण

PIT-NDPS Act के अंतर्गत निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पारित निरोधादेश से संबंधित संपूर्ण अभिलेख एवं आरोपी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित उत्तर प्रदेश सलाहकार बोर्ड (निरोध) के समक्ष प्रस्तुत किया गया।सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों, आरोपी के आपराधिक इतिहास, मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी भूमिका तथा निरोधात्मक कार्रवाई के आधारों का विधिक परीक्षण किया गया। विधिक परीक्षण एवं सुनवाई के उपरांत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के निरोध के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान पाए गए। आरोपी के विरुद्ध दिनांक 08.07.2026 को जारी 01 वर्ष के PIT-NDPS निरोधादेश की पुष्टि की गई।

 

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 07.07.2026 को आरोपी के विरुद्ध 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश जारी किया गया, दिनांक 08.07.2026 को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को उक्त आदेश की विधिवत तामील कराई गई तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोधादेश की पुष्टि की गई।

 

PIT-NDPS के तहत निरोधात्मक कार्रवाई के प्रमुख आधार-

1. संगठित मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता आरोपी द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर मादक पदार्थों के परिवहन एवं तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाना प्रकाश में आया।

2. भारी मात्रा में गांजा तस्करी आरोपी से संबंधित प्रकरणों में जनपद आजमगढ़ एवं जौनपुर में कुल लगभग 604 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी/बरामदगी से उसका संबंध पाया गया।

3. गंभीर आपराधिक इतिहास आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट एवं अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।

4. पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना आरोपी की पूर्व आपराधिक गतिविधियों एवं वर्तमान प्रकरण को देखते हुए रिहाई के पश्चात पुनः मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त होने की संभावना पाई गई।

5. तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर- मादक पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष रूप से तैयार गुप्त कैविटी वाले कंटेनर का प्रयोग किया गया।

6. अपराध से अर्जित धन का उपयोग-वित्तीय जांच में तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि से कंटेनर वाहन खरीदे जाने का तथ्य प्रकाश में आया।

7. आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई- तस्करी में प्रयुक्त लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के कंटेनर वाहन का विधिक जब्तीकरण किया गया।

8. समाज एवं युवा वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव- मादक पदार्थों की तस्करी से समाज एवं विशेषकर युवा वर्ग के भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को दृष्टिगत रखा गया।

 

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

2. मु0अ0सं0 97/2022 धारा 147/323/427/504/506 IPC, थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

3. मु0अ0सं0 69/2023 धारा 8/20/60 NDPS Act, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

4. मु0अ0सं0 124/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

5. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 8/20/29/60 NDPS Act, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

 

नशे के कारोबार के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई

आजमगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई का उद्देश्य केवल मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनके संगठित नेटवर्क, आर्थिक स्रोत एवं अपराध से अर्जित संपत्तियों पर भी प्रभावी प्रहार करना है।

 

वर्तमान प्रकरण में आरोपी राजीव कुमार यादव उर्फ संजीव कुमार उर्फ संजू के विरुद्ध की गई कार्रवाई इसका उदाहरण है, जिसमें—

 

🔹 लगभग 604 किलोग्राम गांजा तस्करी से संबंध।

🔹 353.990 किलोग्राम गांजा की बरामदगी।

🔹 आरोपी की गिरफ्तारी एवं अभियोग पंजीकरण।

🔹 लगभग ₹10.50 लाख मूल्य के तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर का विधिक जब्तीकरण।

🔹 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 07.07.2026 को 01 वर्ष का PIT-NDPS निरोधादेश जारी किया जाना।

🔹 08.07.2026 को जिला कारागार आजमगढ़ में निरुद्ध आरोपी को निरोधादेश की तामील कराया जाना।

🔹 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा निरोध के पर्याप्त आधार पाए जाने पर निरोधादेश की पुष्टि किया जाना।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने कहा कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध एवं अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

 

उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित न रहकर उनके आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने, तस्करी में प्रयुक्त एवं अपराध से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज/जब्त करने तथा आवश्यकतानुसार PIT-NDPS Act के तहत

निरोधात्मक कार्रवाई तक जारी रहेगी।

आजमगढ़ पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि जनपद में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं संगठित तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के दायरे में हर स्तर पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सब ब्यूरो चीफ़ महादेव यादव आजमगढ की रिपोर्ट

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