बिना ड्रग लाइसेन्स लिए दवा का विक्रय न किया जाय

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गाजीपुर /जनपद में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक जिला पंचायत सभागार में आहुत हुई। जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया एवं बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बिना ड्रग लाइसेन्स लिए दवा का विक्रय न किया जाय। समय से ड्रग लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाएं औ। बिना बिल बाउचर/कैश मेमो/इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय व भण्डारण न किया जाय, इस हेतु ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को औषधि निरीक्षक के साथ पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित किया गया । औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद में अधोमानक एवं नकली दवाओं के विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु प्रवर्तन कार्यवाही की जाये। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के खाद्य अनुभाग के अधिकारियों को जनपद में अधोमानक/मिलावटी एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु टीम बनाकर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, मीटिंग में उपस्थिति खाद्य व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ सहयोग किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया। छात्र-छात्राओं के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों (मिड डे मील), आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जॉच करायी जाय, इस हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को निर्देशित किया गया । वाट-माप विभाग के अधिकारियों को नियमित भ्रमण कर जॉच हेतु निर्देश दिये गये। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पंजीकृत समस्त कोल्ड स्टोरेज/फ्रूट राइपेनिंग चौम्बर का नियमित निरीक्षण कराया जाये एवं खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण से आच्छादित कराया जाये, खाद्य एवं रसद विभाग के दुकानों (थोक, फुटकर एवं भण्डारण ) को खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण से आच्छादित किया जाये, इस हेतु जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के साथ पूर्ण सहयोग हेतु निर्देशित किया गया है। मण्डी परिषद में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों (थोक, फुटकर एवं भण्डारण ) को खाद्य लाइसेन्स/पंजीकरण से आच्छादित किया जाय। मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एल्कोहोलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों (निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रान्सपोर्टस, थोक, विक्रेता/फूटकर विक्रेता) को खाद्य लाइसेन्स एवं पंजीकरण में आच्छादित किया जायें, अन्यथा की दशा में 30 दिसम्बर 2023 के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक की टीम बनाकर निरीक्षण कराया जाये, जिन प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स FSSAI     के अन्तर्गत निर्गत न हो उनका चालान करके न्याय निर्णयन अधिकारी न्यायालय/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर के न्यायालय में किया जाय।

जय प्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर

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