आजमगढ़
आजमगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना देवगांव और मुबारकपुर में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब के परिवहन में इस्तेमाल किए गए दो वाहनों को जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम की धारा 72 के तहत सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया है। दोनों मामलों में कुल 2041.2 लीटर अवैध शराब बरामद हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है।पुलिस के अनुसार, थाना देवगांव में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP 62 CJ 3387 से 240 शीशी अंग्रेजी शराब बरामद की गई थी। शराब की कुल मात्रा 43.200 लीटर थी और बोतलों पर ‘For Sale in UT Chandigarh’ अंकित था। वाहन स्वामी सुनील यादव पुत्र मंगरु यादव के वाहन को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने 19 अगस्त 2026 को सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया।वहीं, थाना मुबारकपुर में वर्ष 2025 में दर्ज मामले में महिंद्रा बोलेरो मैक्सी पिकअप संख्या UP 45 T 7178 से विण्डीज मजेदार ब्रांड की 222 पेटी देशी शराब बरामद हुई थी। इसकी कुल मात्रा करीब 1,998 लीटर थी। जांच में सामने आया कि शराब की निर्धारित बिक्री अवधि 5 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुकी थी और इसके बाद उसे अवैध रूप से आजमगढ़ लाया जा रहा था। इस मामले में भी संबंधित वाहन को जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया है।पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों के संबंध में निर्धारित अवधि में जुर्माना जमा नहीं किए जाने पर उनकी बाजारू कीमत निर्धारित कर नियमानुसार नीलामी की जाएगी।पुलिस के मुताबिक, सुनील यादव के खिलाफ देवगांव थाने में चंडीगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब के परिवहन के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। वहीं जितेंद्र कुमार पांडेय पुत्र राम विनोद पांडेय के खिलाफ मुबारकपु थाने में बिजली चोरी व भारी मात्रा में अवैध शराब के परिवहन संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। *ब्यूरो चीफ सोनू कुमार की रिपोर्ट*



















