नगर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही,

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जौनपुर-सरकारी वक्फ संपत्ति आराजी नंबर 24,26,27 एवं 32 पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए सरकारी वक्फ संपत्ति पर बाउंड्री बनाए जाने के संबंध में मुतवल्ली के शिकायती प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए नगर मजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह द्वारा धारा 10 आर.बी.ओ एक्ट 1958 के अन्तर्गत ध्वस्त की कार्यवाही का निर्देश नगर कोतवाली पुलिस को भेजा गया। बता दें कि मोहल्ला मख्दूमशाह बड़े सम्पूर्ण मोहल्ला सरकारी वक्फ संपत्ति शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में दर्ज चली आ रही है। जिसमें राघवेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार पुत्र लालजी साहू द्वारा बिना किसी परमिशन के बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध रुप से बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा था। जिसपर मुतवल्ली द्वारा की गई शिकायत पर नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा कार्यवाही कर नगर कोतवाली थाना को भेजा गया।

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