हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास व रू50,000/- अर्थदंड की मिली सजा

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खानपुर/गाजीपुर जिला के खानपुर थाना अंतर्गत जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन के साथ पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को आजीवन कारावास व 50,000/- अर्थदंड की सजा मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 540/2014 धारा-34/302 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र, जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर में नियुक्त पैरोकार प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिसके तहत हत्या के अभियोग में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश 3 जनपद गाजीपुर सजंय कुमार यादव-प्रथम द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राधे उर्फ राधेश्याम यादव व सुधीर यादव उर्फ डब्बल यादव निवासीगण ग्राम दाउदपुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को धारा 34/302 भा0द0वि0 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट में आजीवन कारावास व ₹50000/ अर्थदण्ड से दंडित किया गया। जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर में नियुक्त पैरोकार प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को सजा मिलने में सफलता प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा थाना खानपुर में नियुक्त पैरोकार प्रदीप कुमार पीएनऒ 912761642 को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, गौरतलब है, कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।

जय प्रकाश चंद्रा
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज, गाजीपुर

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