गोवध एवं गौ तस्करी गिरोह का सदस्य गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार

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थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम सोफीगढ़ निवासी इरफान पुत्र मंजूर द्वारा अपने अन्य साथियों राशिद उर्फ रसीद, सुबहान उर्फ सुभान, सुफियान उर्फ सोफियान, मुख्तार मो0 इमरान उर्फ इबरान, सेराज उर्फ सिराज एवं मो0 वफा के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया था। यह गिरोह जनपदीय एवं अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय होकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गोवध एवं गौ-तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त पाया गया।

दिनांक 22.10.2024 को थाना अहरौला पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन से छह गौवंशों को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाकर बेचने की योजना का खुलासा किया गया था। इस संबंध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 453/2024 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। विवेचना दौरान अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया, जहां वाद विचाराधीन है।

संगठित आपराधिक गतिविधियों एवं अपराध से अर्जित आर्थिक लाभ के दृष्टिगत गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार कर आदेश प्राप्त किया गया तथा दिनांक 20.06.2026 को थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 186/2026 धारा 2(b)(XVII)/3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।
मुकदमा में वांछित अभियुक्त मो0 इमरान उर्फ इबरान पुत्र मंजूर निवासी ग्राम सोफीगढ़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 43 वर्ष को दिनांक 21.06.2026 को बेन्दुई नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर के जेल भेजा गया।

अहरौला से संवाददाता संतोष मिश्रा उर्फ सोनू की रिपोर्ट

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