थाना प्रभारी दोस्तपुर ने कोर्ट के आदेश को किया नजर अंदाज आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार

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मामला दोस्तपुर थाना अंतर्गत ग्राम सराय समोखपुर शाहपुर निवासी उमाकांत पुत्र राम करन तिवारी का आरोप है कि थाना प्रभारी दोस्तपुर ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। धारा 156(3) के तहत कोर्ट में याचिका दायर किया।सी जी एम कोर्ट सुलतानपुर द्वारा आदेशित किया गया कि पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें यह भी आदेशित किया कि थानाध्यक्ष गिरफ्तारी के संबंध मे धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन करें। परंतु थाना अध्यक्ष दोस्तपुर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी लल्ला, श्याम जी त्रिपाठी उर्फ रामजाने एक दबंग मनबढ़ है जबकि थाना दोस्तपुर मे श्याम जी त्रिपाठी उर्फ राम जाने पर सन 2000 से 2009 तक कई धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

के मास न्यूज सुलतानपुर

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