महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नहीं मिलेगा घर का पका खाना,4 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

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महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाकर 4 अप्रैल तक कर दी गई है. पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत को 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया. हालांकि, विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें बेड, गद्दा और कुर्सी प्रदान करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है. हालांकि उन्हें घर का पका खाना नहीं मिलेगा. 62 वर्षीय मलिक को 23 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर से जुड़े एक दागी भूमि सौदे से उत्पन्न एक कथित धन शोधन मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.तब से लगातार हिरासत में, मलिक ने ईडी के मामले को रद्द करने के लिए पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट () का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. बाद में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मलिक को उनके विभागों और दो जिलों के संरक्षक मंत्री पद से मुक्त करने का फैसला किया, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अन्य कैबिनेट सहयोगियों को आवंटित किए जाएंगे.

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