नई दिल्ली :आरक्षण मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता. कोर्ट ने यह बयान तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ याचिका पर कहा और इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार की परिभाषा से संबोधित नहीं कर सकता. दरअसल तमिलनाडु में NEET परीक्षा में OBC सीट में रिजर्वेशन नहीं दिए जाने के बाद डीएमके, एआईडीएमके, सीपीएम, तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु की कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दयार की थी.
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