दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50000 रु0 के अर्थ दण्ड की सजा

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दिलदारनगर/गाजीपुर न्यायालय ने अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में 01 अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50000 रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। मुकदमा अपराध संख्या 484/2013 धारा 363,366, 376 भा0द0वि0 व पाक्सो एक्ट थाना दिलदारनगर के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त 1- भोला बिन्द पुत्र किशुन बिन्द नि0 ग्राम शाहपुर वासी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।अर्थदंड न अदा करने पर 08 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।

रिपोर्ट – के मास न्यूज़,
संवादाता – जय प्रकाश चंद्रा,
गाजीपुर

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