अखण्डनगर /सुल्तानपुर
माननीय उच्च न्यायालय व शासन के निर्देश पर जनपद में शांति व्यवस्था व लोक सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने डीजे संचालकों व आयोजकों के लिए एडवाइजरी जारी की हैं ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रतिबंधित रहेगी, तेज बेस नहीं बजा सकेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी-विवाह, जुलूस व त्योहारों में डीजे के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा अश्लील, जातिगत, द्वेष फैलाने वाले व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले गानों पर पूर्ण रोक रहेगी अस्पताल स्कूल कोर्ट व धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में साइलेंट जोन घोषित हैं वहां डीजे व हॉर्न प्रतिबंधित रहेगा डीजे साउंड सिस्टम वाहन की बॉडी से बाहर नहीं निकलना चाहिए ऊंचे टावर व यातायात बाधित करने वाले सेटअप पर रोक हैं जनपद में किसी भी प्रकार की डीजे प्रतियोगिता व आमने-सामने खड़े कर तेज आवाज में मुकाबले पर पूर्ण प्रतिबंध हैं उल्लंघन पर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में जुर्माना व उपकरण जब्ती बीएनएस की धारा 270-292 व 223, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 व मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई होगी पुलिस ने अपील की हैं कि निर्धारित सीमा में डीजे बजाएं, बुजुर्गों, बच्चों, मरीजों व विद्यार्थियों का ध्यान रखें, धार्मिक आयोजनों में अश्लील गाने न बजाएं सड़क जाम न करें व अफवाहों से बचें।
नरेश कुमार के मास न्यूज पत्रकार अखण्डनगर सुल्तानपुर



















