पंचायत चुनाव :उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि तीन महीने के भीतर चुनाव कराए जाएं.
हाईकोर्ट ने कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम करते रहेंगे. करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनाया.
कुल 11 याचिकाओं में समय से पंचायत चुनाव कराने और प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिनमें 6 जनहित याचिकाएं भी शामिल हैं.
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही थी. याचिकाओं में योगी सरकार के 25 मई के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था. इन मामलों में यूपी सरकार, निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है.
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर अहम आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।
ब्रेकिंग : यूपी में तीन महीने के अन्दर होगा चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
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