करोड़ों रुपये की ठगी करने वाला एवं 15000 रुपये के इनामिया अभियुक्त हुआ गिरफ्तार

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करीमुद्दीनपुर/गाजीपुर जिला के करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एवं 15000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक करीमुद्दीनपुर द्वारा मु0अ0सं0 204/2022 धारा 419/ 420/ 467/ 468/ 471/ 406/ 506/ 120बी भा0द0वि0 थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर जो वादी राहुल शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरी भूमि एक्जिम प्रा0लि0 204/205 समृद्धि कामर्शियल काम्प्लेक्स माइंड स्पेस चिचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई की तहरीर पर जो 52 लाख रूपये के गबन से सम्बन्धित था की विवेचना की जा रही थी विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, हालपता- 303 ब्लूम बर्ग टावर ओमेक्स हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी मयूरी राय व साली सृष्टी राय के साथ मिलकर वादी को झांसे में डालकर कमलकोच फैक्ट्री जयपुर राजस्थान का फर्जी डायरेक्टर बनकर वादी मुकदमा से 52 लाख रूपया लेकर गबन कर लिया गया। वापस मांगने पर जान माल की धमकी दिया गया। इस प्रकार की अभियुक्त द्वारा कई घटनायें सामने आई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र तथा धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिकायें दिनाकं 27.09.2022 को जारी की गयी थी जिसका तामिला विवेचक द्वारा कराया जा चुका है आदेशिकाओं का तामिला कराये जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहा था। धारा 82 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174क भादवि का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध रुपये 15000-/ का ईनाम भी घोषित है। विवेचक द्वारा की गयी समस्त विवेचनात्मक कार्यवाहियों व एकत्र साक्ष्य को प्रयाप्त पाते हुए मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सन्दर्भ मे धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके क्रम में अभियुक्त स्वयं थाने पर आकर हाजिर हुआ ।

जय प्रकाश चंद्रा
ब्यूरो चीफ, के मास न्यूज, गाजीपुर

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