गाजीपुर में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई

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गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, गाजीपुर अनंत प्रताप सिंह ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि, जिले के थाना जंगीपुर क्षेत्र में सूर्य प्रताप यादव उर्फ अंकित यादव पुत्र प्रवीण यादव निवासी ग्राम पंचायत-तारनपुर, ब्लॉक-बिरनो, थाना-जंगीपुर, तहसील-सदर, जनपद-गाजीपुर के निजी आवास पर एक संयुक्त टीम पुलिस व पूर्ति विभाग ने छापेमारी की गई। इस छापेमारी में
38 घरेलू गैस सिलेंडर भरे हुए व 11 घरेलू गैस सिलेंडर खाली पाया गया। यहाँ सिलेंडर अवैध रूप से भंडारण करके बेचे जा रहे थे। जो द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का अवैध कारोबार था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। टीम ने मौके पर सिलेंडरों को जब्त कर लिया। सूर्य प्रताप उर्फ अंकित यादव के विरुद्ध थाना जंगीपुर, गाजीपुर में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 और संबंधित प्रावधानों के तहत की गई है। यहाँ पर LPG गैस सिलेंडरों का ब्लैक मार्केटिंग की जाती थी, जिसमें आम लोगों के लिए सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर जमा करके बेचा जा रहा था। सरकार और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और छापा मारकर सिलेंडर जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गाजीपुर में अबतक की LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए यह एक बड़ी कार्रवाई है। ऐसे अवैध भंडारण से आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत होती है, और बाजार में कीमतें बढ़ती हैं।

जयप्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर

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