अपर जिला अधिकारी के आदेश पर गैंग लीडर को किया गया जिला बदर

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आजमगढ़ अहरौला

अहरौला। थाना क्षेत्र के तरकुलहा गांव निवासी हरिश्चंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव के आपराधिक गतिविधियों के कारण 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है जिला बदर का आदेश अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजमगढ़ के कोर्ट से 15 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर संबंधित थाने द्वारा आदेश का पालन करते हुए हरिश्चंद्र यादव को 6 महीने के लिए जिला बदर की नोटिस दे दी गई है इस 6 महीने के दौरान आपराधिक का जिले की सीमा में प्रवेश वर्जित रहेगा किसी मुकदमे में तारीख होने पर ही जनपद सीमा में प्रवेश कर सकेगा प्रभारी इंचार्ज अहरौला ने बताया जिला बदर के खिलाफ लगभग 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और इसकी पहचान हिस्ट्रीशीटर नंबर 61 के रूप में है और यह अपराधी गैंग डी 232 का लीडर है अपराध को देखते जिला बदर की कार्रवाई की गई है।- इस संबंध में थाने के प्रभारी इंचार्ज रविंद्र नाथ पांडे ने बताया अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कोर्ट के आदेश के जारी होने के बाद दूसरे दिन पुलिस के द्वारा नोटिस जिला बदर को दे दी गई उसी दिन से ही उसे जिला के बाहर भेज दिया गया।

अहरौला से संवाददाता संतोष उर्फ सोनू मिश्रा की रिपोर्ट

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