Unlock 4.0 Guidelines: पूरे देश 30 सितम्बर तक बंद रहेगा स्कूल और सिनेमा घर

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नई दिल्ली :भारत सरकार ने शनिवार को 30 सितंबर तक लागू रहने वाले ‘अनलॉक 4’ के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है. अनलॉक-4 में मेट्रो सेवा बहाल करने की इजाजत दे दी गई है. यानी सात सितंबर से आप मेट्रो की सवारी कर सकेंगे. अनलॉक-4 को एक सितंबर से लागू किया जाएगा. गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के आसपास के इलाकों में ज्यादा छूट दी जाएगी. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए;
मेट्रो रेल को सात सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.
21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.
राज्यों और केंद्रशासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक के लिए बंद ही रहेंगे.
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग को इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी.

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