मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के ऊपरांत छेड़खानी मामले में दोषी सिद्ध व्यक्ति 2वर्ष के कठोर कारावास से से किया गया दंडित

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पुलिस अधीक्षक म ऊ श्री अविनास पांडेय के र्निदेशन मे माँनिटरिंग सेल के प्रभावी
पैरवी के उपरांत दिनांक6/11/2023 को मु०अ०स०509/2018धारा354,क504,506 भवदीय एससी ,एस टी एक्ट के तहद
सरायलखंसी में दोषी सिद्ध अभियुक्त हीरालाल पुत्र सुखलाल यादव निवासी बीवीपुर थाना सरायलखंसी मऊ को2वर्ष के कठोर कारावास की सजा के डंड से डण्डित किया गया सजा कराये जाने मेअपर शासकिय अधिवक्ता श्री सतेंद्रनाथ राय प्रभारी मिनिटरींग सेल निरीक्षक सुनिल मलिक मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी के एस
कुमार का सराहनिय योगदान रहा है

के.मास. न्यूज तहसील संवादाता सदर मऊ,,कैलाश चन्द

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