गैंगस्टर एक्ट में वांछित को माननीय न्यायालय ने किया जिला बदर

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आजमगढ़ पवई

 

गैंगस्टर एक्ट में वांछित को माननीय न्यायालय ने किया जिला बदर

 

आजमगढ़, 20 सितंबर। अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायालय के आदेश पर एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है।पवई थाना क्षेत्र के मौजा बसही अशरफपुर निवासी परविन्द उर्फ नाटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें आबकारी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, गोवध निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। पुलिस की रिपोर्ट पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आजमगढ़ के न्यायालय में वाद संख्या 543/2026 की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद 16 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के तहत परविन्द को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाने और तीन माह तक आजमगढ़ में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया

संवाददाता संतोष मिश्रा और सोनू की रिपोर्ट

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