शासन द्वारा निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय हेतु दिया जायेगा वैयक्तिक होम लाइसेन्स

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सुलतानपुर / जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी हितेन्द्र कुमार शेखर ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा का क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखना है, को वैयक्तिक होम लाइसेंस दिये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। इस हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस रू0 12,000/- (रू0 बारह हजार मात्र) है एवं प्रतिभूति धनराशि रू0 51,000/- (रू0 इक्यावन हजार मात्र) है, जो व्यक्ति वैयक्तिक होम लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हों, वह कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कक्ष संख्या-24, कलेक्ट्रेट सुलतानपुर में सम्पर्क कर विभागीय नियमों की जानकारी प्राप्त कर आनलाइन लाइसेंस फीस जमा करते हुए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

के मास न्यूज़ सुल्तानपुर

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