उत्तर प्रदेश:अगर आपका बच्चा उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में पढ़ता है, तो आपके लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्कूलों को बस/ट्रांसपोर्टेशन फीस के संबंध में एक निर्देश जारी किया है. आदेश यूपी सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है.
विभाग का ये निर्देश लॉकडाउन से जुड़ा है. इसके अनुसार, राज्य का कोई भी स्कूल लॉकडाउन की अवधि के लिए स्टूडेंट्स/पैरेंट्स से बस/ ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज नहीं कर सकता है. राज्य माध्यमिक शिक्षा की प्रधान सचिव आराधना शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को भी निर्देश जारी किया है. उन्हें ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी स्कूल लॉकडाउन पीरियड के लिए ट्रांसपोर्टेशन फीस न ले.
ये आदेश उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देशानुसार जारी किया गया है. डॉ. दिनेश शर्मा राज्य के माध्यमिक व उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं. ट्रांसपोर्टेशन फीस के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देश की जानकारी डॉ. शर्मा ने ट्वीट के जरिए भी दी है. बता दें कि राज्य सरकार पहले ही प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को पैरेंट्स पर एडवांस फीस का दबाव न डालने का निर्देश दे चुकी है.