गाजीपुर। जिलाधिकारी श्री अनुपम शुक्ला के निर्देश के क्रम में जनपद में सार्वजनिक एवं ग्राम सभा की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में आज तहसील सदर, गाजीपुर के अंतर्गत मौजा नसीरुद्दीनपुर, परगना-पचोतर स्थित आराजी संख्या-565, रकबा 0.2690 हेक्टेयर पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की गई। अपर जिलाधिकारी (भू0रा0) सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि, उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पशुचर भूमि के खाते में दर्ज है। भूमि के अंश रकबा 0.0030 हेक्टेयर एवं 0.0100 हेक्टेयर पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किए जाने के संबंध में न्यायालय तहसीलदार सदर, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 के अंतर्गत वाद संचालित किए गए थे। न्यायालय द्वारा दोनों मामलों में क्रमशः 03 अप्रैल 2025 एवं 14 अक्टूबर 2025 को बेदखली एवं क्षतिपूर्ति के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील भी सक्षम न्यायालय द्वारा 17 जनवरी 2026 को निरस्त की जा चुकी थी। न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में संबंधित अतिक्रमणकर्ता को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए नियमानुसार नोटिस एवं द्वितीय नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित अवसर दिए जाने के बावजूद अतिक्रमणकर्ता द्वारा स्वयं अवैध कब्जा एवं निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद आज राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में अवैध कब्जा एवं पक्का निर्माण हटवाते हुए पशुचर भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार सदर एवं प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में पर्याप्त राजस्व एवं पुलिस बल के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। कार्रवाई की निगरानी मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, गाजीपुर द्वारा की गई।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेष रूप से पशुचर, तालाब, रास्ता, खलिहान एवं अन्य आरक्षित श्रेणी की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को चिह्नित कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा।
प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अतिक्रमण के मामलों में न्यायालयीय आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा दोषी व्यक्तियों से नियमानुसार क्षतिपूर्ति एवं अतिक्रमण हटाने में हुए व्यय की वसूली भी सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमणमुक्त कर सुरक्षित रखने के लिए अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
जय प्रकाश चंद्रा, ब्यूरो चीफ गाजीपुर


















