बलात्कार के आरोपी की जमानत खारिज

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मुकदमा लिखे जाने के 5 दिन बाद ही 2 सितम्बर को अभियुक्त सेजल गुप्ता उर्फ अभी को जिला जज की कोर्ट से मिल चुकी थी अग्रिम जमानत पर अंतरिम बेल

सुल्तानपुर

मामला  सुल्तानपुर जनपद के कूरेभार थाना क्षेत्र निवासी सेजल गुप्ता उर्फ अभी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने और 50 हजार रुपए समेत लगभग 10 लाख रूपये का जेवर अपने अन्य दो साथियों अनिल अग्रहरि ,कमलेश अग्रहरि के साथ अवैध वसूली करके जान से मारने की धमकी जैसा गंभीर अपराध किया गया था जिसके संबंध में पीड़ित द्वारा स्थानीय थाना कूरेभार में बलात्कार समेत कई धाराओं में मुकदमा लिखाया गया था ।

 

थाने से आख्या मंगाने के बाद फाइनल सुनवाई के लिए जिला जज सुनील कुमार ने लगाई थी अगली तारीख

नियमित जमानत पर आज दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान पीड़िता/वादिनी मुकदमा के अधिवक्ता विमल दूबे की बहस एवं तर्कों से संतुष्ट होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विजय गुप्ता की अदालत ने अभियुक्त सेजल गुप्ता की फाइनल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया ।।

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