सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल।

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आजमगढ़/पवई। फूलपुर अम्बारी के बाहुबली समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व फूलपुर पवई के विधायक बाहुबली रमाकान्त यादव को कोर्ट ने जेल भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि 1998 में हुए लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुए विवाद में अकबर अहमद डंपी को जान से मारने के प्रयास के मामले को लेकर आज कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान कोर्ट द्वारा उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया है। चर्चा है कि उन्हें इस समय कोर्ट के हवालात में रखा गया है।

बता दें कि सपा विधायक रमाकांत यादव को एक पुराने मामले में कोर्ट नंबर दस के एसीजेएम के अनुपस्थित में उनके लिंक अफसर एफटीसी सीनियर डिवीजन के यहां हाजिर होकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 1998 के चुनाव के दौरान विवाद हो गया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय में स्टेट चल रहा था।

कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मामला 17 दिसबंर 1998 का है। जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग में स्कॉर्पियो में भाजपा समर्थक से 2,12,000 बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अम्बारी चौक पर चक्का जाम किया था। उस मामले में भी रमाकांत यादव ने सोमवार को अपने आप को सरेंडर किया था। इस प्रकार उन्होंने 2 मामलों में सरेंडर किया।

1998 वाले मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता अध्यक्ष शंकर दुबे ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत थे। जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में अकबर अहमद डंपी थे। फूलपुर के अम्बारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी। इसी मामले को लेकर सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल

रिपोर्ट – सब ब्यूरो आजमगढ़

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