मकान जमींदोज मामले में  पुलिस पर कार्रवाई, अकबरपुर कोतवाल निलंबित, विभागीय जांच प्रस्तावित- हलका इंचार्ज सहित तीन सिपाहियों पर भी गिरी गाज

0
1

 

अम्बेडकरनगर

अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बरियावन बाजार में 20 सितंबर की रात कथित रूप से जेसीबी से मकान गिराए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है।

अंबेडकर नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 20 सितंबर 2026 की रात रामकिशोर पुत्र रामआसरे निवासी बरियावन थाना अकबरपुर तथा अन्य 5-6 व्यक्तियों के घरों को जेसीबी से गिराए जाने की घटना सामने आई थी। घटना के संबंध में थाना अकबरपुर में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया।

आदेश में उल्लेख है कि घटना के संबंध में प्रभारी निरीक्षक अकबरपुर को जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का पूर्ण मनोयोग से निर्वहन नहीं किया गया। पुलिस अधीक्षक के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान घटना से संबंधित पुलिस की भूमिका में शिथिलता पाए जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने आदेश में कहा है कि प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह की पर्यवेक्षणीय शिथिलता के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई। आदेश में इसे निरीक्षक के कर्तव्यों एवं आचरण के प्रति घोर लापरवाही का परिचायक बताया गया है।इन आरोपों के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली-1991 के नियम 17(1)(क) के प्रावधानों के तहत प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है।

आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि के दौरान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह पुलिस लाइन अम्बेडकरनगर से संबद्ध रहेंगे और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में यदि उनके द्वारा कोई अन्य रोजगार अथवा व्यापार किए जाने की बात सामने नहीं आती है, तभी नियमानुसार संबंधित भत्तों का भुगतान किया जाएगा। बरियावन की घटना के बाद पुलिस विभाग में कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय स्तर पर हल्का प्रभारी तथा संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की बात सामने आई है। हालांकि, उपलब्ध निलंबन आदेश में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध कार्रवाई का विस्तृत उल्लेख है।

In

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें