आजमगढ़। पवई थाना
दिनांक 28.08.2026 की रात पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 191 पर पिकअप वाहन संख्या UP61AT1222 के चालक द्वारा रोडवेज बस संख्या UP78JT0316 में तेज गति एवं लापरवाही से टक्कर मारने की घटना हुई थी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पिलर से जा टकराई थी, जिसमें बस चालक रजनीकान्त यादव एवं एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई तथा कई यात्री घायल हुए थे।
घटना के संबंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 281, 125A, 125B, 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पिकअप चालक संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया।
अभियुक्त घटना में घायल होने के बाद उपचार के लिए सीएचसी अहरौला पहुंचा, जहां से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद वह पुलिस से बचने के उद्देश्य से गाजीपुर चला गया और वहां अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने लगा। पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी के दौरान अभियुक्त को गाजीपुर से बेहतर उपचार हेतु पीजीआई जहानागंज, आजमगढ़ रेफर कराकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 01.09.2026 को समय 19:45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रास्ते में रोडवेज बस के चालक, परिचालक एवं यात्रियों द्वारा उसे उल्टा-सीधा कहे जाने से वह नाराज हो गया था और इसी गुस्से में उसने पिलर संख्या 191 के पास रोडवेज बस को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस एवं पिकअप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
आपराधिक इतिहास
अभियुक्त संतोष राजभर के विरुद्ध हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 संतोष कुमार यादव, का0 राबिन सिंह, का0 शैलेन्द्र कुमार एवं का0 पुष्कर सिंह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
अहरौला संवाददाता शर्मिला जी की रिपोर्ट





















