दुष्कर्म व पास्को के मुकदमे में एक अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 55,000 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

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गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1150/2017 धारा 376,452,506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना सैदपुर के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज श्रीमान विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त 1- यासीन अहमद उर्फ सोना पुत्र इस्लाम अहमद नि0 ग्राम तराव थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 55,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली ।

रिपोर्ट – के मास न्यूज़,
संवादाता – जय प्रकाश चंद्रा,
गाजीपुर

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