खुटहन थाना अंतर्गत कैराडीह में सामूहिक गैंगरेप मामले में पत्रकार सहितअन्य आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

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जौनपुर / जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वितीय जौनपुर ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है l जो15 मार्च 2022 को खुटहन पुलिस के द्वारा आईपीसी की धारा 354 ,504 ,506 376-D ,342, 120-B आरोपी आशा यादव,डॉ अरुण यादव,शिवसेंद्र यादव, व रामजियावन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैl
उपरोक्त प्रकरण जो 5 अगस्त 2021 का है, पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था, कि आशा संगिनी में कार्यरत आशा यादव पुत्री राम सिंगार यादव ग्राम– कैराडीह, थाना खुटहन , जनपद – जौनपुर की निवासी है जो नौकरी दिलाने के नाम पर पत्रकार शिवसेन्द्र यादव की ऑफिस पर बहला फुसला कर ले गई और ले जाकर गैंगरेप करवाई, पीड़िता ने बताया कि बुवा आशा यादव ने ऑफिस पर ले जाकर छोड़ दिया था और बोली कि नौकरी के लिये बात कर लो, पीड़िता की ने बुआ यह कहकर नास्ते के लिए बाजार में फल लेने चली गई l उधर पहले से घात लगाए बैठे पत्रकार शिवसेन्द्र यादव व डॉ. अरुण यादव (किरन पाली क्लीनिक खुटहन) अंदर से ऑफिस का दरवाजा व सटर बंद कर के बारी– बारी से गैंगरेप किये और किसी से कुछ भी न बताने के बारे में कहा यहाँ तक कि पति व पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दे डाले।क्योकि किसी को भी इस कारनामे का पता न चले इस लिए आफिस के बाहर से रामजियावन यादव नज़र रखा
रख रहा था , यह भी आरोप है कि घटना रामजियावन यादव की सह पर हुई है। जनकारी प्राप्त होते ही
खुटहन पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर रही है।

ब्यूरो रिपोर्ट/हीरा मणि गौतम

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