बरौंसा सुल्तानपुर
जनपद सुल्तानपुर थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डोमापारा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने की सूचना मिलते ही थाना गोसाईगंज की पुलिस एक्शन में आ गई उप निरीक्षक प्रमोद मिश्रा मैं हमराही हेड कांस्टेबल सत्यानंद पासवान हेड कांस्टेबल महेश पांडे के साथ ग्राम डोमापारा पहुंचे तो देखा कि एक दूसरे की जमीन हड़पने व धन उगाही के उद्देश्य से दो पक्ष आमने सामने हैं जिसमें प्रथम पक्ष के 1.गीरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह2. शिवेंद्र प्रताप सिंह गीरेंद्र प्रताप सिंह 3.सूर्यांश प्रताप सिंह पुत्र गीरेंद्र प्रताप सिंह 4.सुधा सिंह पत्नी गीरेंद्र प्रताप सिंह निवासीगण डोमापारा थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर हुआ अन्य अज्ञात तथा दूसरे पक्ष के 1.रविंद्र प्रताप सिंह पुत्र अज्ञात 2.सत्येंद्र प्रताप सिंह पुत्र रविंद्र प्रताप 3.शैलेंद्र प्रताप सिंह पुत्र रविंद्र प्रताप सिंह 4.आरती सिंह पत्नी रविंद्र प्रताप सिंह 5.गरिमा सिंह पत्नी शैलेंद्र प्रताप सिंह निवासीगण डोमापारा थाना गोसाईगंज सुल्तानपुर व अन्य अज्ञात एक दूसरे की जमीन हड़पने के लिए एक दूसरे से गाली गलौज करते हुए ईट पत्थर लाठी डण्डा व कुल्हाड़ी चला रहे थे आपसी मारपीट में कुछ लोगों को छोटे भी आई है जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि दोनों पक्ष आए दिन एक दूसरे की जमीन कब्जा करने की नीयत से गाली गलौज व विवाद करते रहते हैं तथा अवैध तरीके से पैसे की मांग (धन उगाही) करते हैं आज पुनः एक दूसरे की जमीन कब्जा करने की नीयत से दोनों पक्षों के इस प्रकार सड़क पर सरेआम एक दूसरे पर ईट पत्थर फेंकते हुए झगड़े पर अमादा हो जाने पर पर आमजन भया क्रांत हो गए तथा गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया लोग दहशत में आ गए और लोग मौके से भागने लगे तथा लोग अपने घरों में छुप गए तथा दरवाजा बंद कर लिए मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा लोगों को काफी समझाया बुझाया गया किंतु वह लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए इस पर तत्काल उच्च अधिकारी गणको सूचित कर घटना के बारे में बताया गया उक्त मारपीट में कुछ लोगों को चौटे आई थी जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया मौके पर बलवा कर रहे दोनों पक्ष के मध्य बीच बचाव किया गया तो दोनों पक्ष के लोग पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे को देख लेने तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से तितर बितर हो गए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए धारा 190, 191(1) 191(2)119(1) 352, 115 (2) 351 (3) के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया गया।
पत्रकार लल्लन केमास न्यूज़ बरौसा

















