अम्बेडकरनगर कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज दिनांक 14.02.2022 को श्री रत्नेश मणि त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश, एस०सी० / एस0टी0 एक्ट / नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में एवं सुश्री प्रियंका सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की उपस्थिति में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत होने वाले वादों एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं वृहद प्रचार-प्रसार हेतु जिला सूचना अधिकारी एवं जनपद के सभी प्रमुख इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों के साथ कोविड- 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए सावधानीपूर्वक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा उपस्थित इलेक्ट्रानिक मीडियाकर्मियों को बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य फौजदारी वाद, भरण-पोषण वाद, दीवानी वाद, स्टाम्प वाद, वैवाहिक वाद, बाट माप अधिनियम के अन्तर्गत चालान ऋण मामले, बैंक रिकवरी वाद, चेक बाऊंस सम्बन्धित धारा 138 एन0आई0 एक्ट, बिजली चोरी से शमनीय दण्ड वाद, स्थायी लोक अदालत के वाद सहित अन्य वादों को पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण व अदालतों में लम्बित मामलों के राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था है तथा राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है एवं पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वंय पहल कर त्वरित सस्ता सुलभ न्याय जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में श्री संतोष कुमार द्विवेदी, जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर, अनूप कुमार त्रिपाठी, अखिलेश कुमार दूबे, अमरनाथ तिवारी, अब्बास हुसैन, संजू दूबे, आर०पी० पाण्डेय, डा०के०के० मौर्य, संदीप सिंह, अमन सिंह, पंकज शुक्ला, नीरज कुमार, राजेश कुमार यादव, मुकुटधारी मिश्र, रमाकान्त पाण्डेय, राजितराम पाण्डेय, ज्ञानप्रकाश पाठक, दिलीप भास्कर, आशाराम वर्मा, आशीष कुमार वर्मा, प्रिंस सिंह, उपस्थित आये
जिला न्यायालय में 12 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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